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जांच के बाद अपात्र से वसूली गई धनराशि

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बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चयनित महिला लाभार्थी का पैसा उसी नाम की दूसरी महिला को दिए जाने का एक और मामला सामने आया है। डीएम के आदेश पर हुई जांच में यह सही पाया गया। हालांकि विभाग ने दावा किया है कि अपात्र को आवास निर्माण के लिए दी गई धनराशि की रिकवरी कर पात्र लाभार्थी को उपलब्ध करा दी है।
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कमासिन ब्लॉक के ग्राम पंचायत छिलोलर निवासी शिवमंगल पुत्र बदलुआ ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में कहा था कि पीएम आवास उसकी पत्नी चुनकीवा के नाम स्वीकृत हुआ था। लेकिन 1.20 लाख रुपये उसी नाम की एक अन्य चुनकीवा पत्नी जगतपाल के खाते में हस्तांतरित कर दी गई। डीएम के आदेश पर परियोजना निदेशक हुबलाल ने जांच की। इसमें पाया गया कि चुनकीवा पत्नी शिवमंगल के नाम आवास स्वीकृत हुआ था।
चुनकीवा की मृत्यु 10 माह पहले हो चुकी है। वारिसान के तौर पर शिवमंगल के नाम आवास हस्तांतरित कराते हुए उसी के खाते में पैसा भेजा जाना चाहिए, लेकिन आवास निर्माण की तीनों किस्त क्रमश: 40 हजार, 70 हजार व 10 हजार उसी नाम की महिला चुनकीवा पत्नी जगतपाल के खाते में भेज दी गई। जिससे जगतपाल ने आवास का निर्माण भी करा लिया। डीएम के आदेश पर अपात्र महिला से यह राशि वसूल ली गई है। परियोजना निदेशक ने बताया कि जल्द ही यह राशि पात्र महिला के खाते में भेज दी जाएगी।
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