बांदा। दलित नाबालिग को मारपीट कर घायल कर देने के जुर्म में आरोपी को चार साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के टोला कलां गांव के इंद्रपाल ने 7 नवंबर 2005 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 7 वर्षीय पुत्र दिनेश खेत से बैल लेकर घर आ रहा था। रास्ते में शाम करीब 6 बजे गांव के कल्लू उर्फ इंद्रपाल व उसकी पत्नी अपने बैल लिए हुए मिल गए। दोनों के बैल आपस में लड़ने लगा। वह बैलों को छुड़ाने लगा। कल्लू की पत्नी ने उसे गरियाया और कल्लू ने दिनेश को मारपीट कर जमीन में पटक दिया व घायल हो गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। अभियोजन अधिकारी नवीन दुबे ने सात गवाह पेश किए। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) राम कुमार ने अभियुक्त कल्लू उर्फ इंद्रपाल को धारा 323 और एससीएसटी एक्ट में 4 वर्ष की सश्रम कैद और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की कैद और होगी। धारा 504 में दो वर्ष की कैद और 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना न देने पर 4 माह की कैद और होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ब्यूरो