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मजदूर को पीटने में 45 दिन कैद की सजा

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बांदा। फसल काटने से इनकार और खेत की मेड़ से निकलने पर मजदूर को पीटने वाले दोषी को अदालत ने 45 दिन की कैद और 9000 रुपये जुर्माना किया है।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पवइया गांव निवासी श्याम बहादुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के शिवनायक सिंह पुत्र गजराज और उसके पुत्र विजय सिंह के खेत की मेड़ से वह निकल रहा था। पिता-पुत्र ने उसे रोका और अपनी फसल काटने को कहा। उसने बाद में फसल काटने को कहा तो पिता-पुत्र ने लाठी से हमलाकर उसे घायल कर दिया।
पुलिस ने मारपीट सहित एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने 3 गवाह पेश किए। मुकदमा प्रक्रिया के दौरान आरोपी शिवनायक सिंह की मौत हो गई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने
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दोषी पाए गए पुत्र विजय सिंह को अलग-अलग धाराओं में 3-3 हजार रुपये जुर्माना और 15-15 दिन की कैद की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिए कि जुर्माना राशि से 4000 रुपये पीड़ित व्यक्ति को दिए जाएंगे। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह, महेंद्र द्विवेदी व जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने पैरवी की।
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