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लोक अदालत में सहमति से निपट गए 23 मुकदमे

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बांदा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें 50 मामले सूचीबद्ध थे, जिसमें 23 मुकदमे आपसी सहमति से निपटा दिए गए। इसके बाद वादकारियों को चेक दिए गए।
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उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग न्यायमूर्ति अशोक कुमार के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में डॉ. मनोज शिवहरे के मामले में विपक्षी कुलदीप सेन ने वादी को दो लाख रुपये भुगतान किए। रामप्रकाश निगम के मामले को निपटाकर उन्हें 46,700 रुपये का चेक दिया गया। संदीप सिंह मामले में मोबाइल बैटरी की कीमत 1,220 रुपये दिलाए गए।
रामअवतार कुशवाहा मामले में जल संस्थान महाप्रबंधक ने 10,220 रुपये आयोग में जमा किए। इसी आधार पर मामला समाप्त किया गया। कौसलिया देवी मामले में इंश्योरेंस कंपनी से 9337 रुपये का चेक दिलाया गया। हासिम खां मामले में टाटा एआईजी ने 1,46,000 रुपये का चेक दिया।
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जागेश्वर पाल और डाकघर के बीच 1200 रुपये में सुलह हो गया। लोक अदालत में रीडर स्वतंत्र रावत, अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू, जगदीश तिवारी, विवेक गौतम, दिलीप सिन्हा, यज्ञ स्वरूप, संतोष सिंह, स्टोनो प्रदीप कुमार, विनोद, आरिफ अली आदि मौजूद रहे।
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