बांदा। चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने 15 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
तिंदवारी थाना क्षेत्र निवासी मोहित 26 अगस्त 2018 को 15 वर्षीय चचेरी बहन को लेकर कहीं चला गया था। तीन दिन तक उससे दुष्कर्म किया। 29 अगस्त को घर छोड़ गया। दो सितंबर को किशोरी के भाई ने मोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष अभियोजक रामसुफल सिंह और शिवपूजन सिंह ने पांच गवाह पेश किए और पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने मोहित को दोषी माना और दुष्कर्म में 15 वर्ष कैद और 10 हजार जुर्माना, बहला-फुसलाकर ले जाने में छह वर्ष कैद और 5000 जुर्माना लगाया।
पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: छह माह, दो माह और छह माह की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में शामिल की जाएगी। जुर्माने की राशि से 25 हजार रुपये पीड़ित किशोरी को दिए जाएंगे।