बांदा। चचेरे भाई को गोली मारकर घायल करने के दोषी को 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना राशि घायल को दी जाएगी। अदा नहीं किया तो छह माह और जेल में बीतेंगे।
बिसंडा थाना क्षेत्र के लौली टीकामऊ गांव निवासी सुभाषचंद्र विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गांव के चुन्नी सिंह के यहां खड़ी अपनी बाइक लेने 23 अक्तूबर 2014 को शाम गया था। तभी उसके चचेरे भाई पप्पू ने तमंचे से उसे गोली मार दी। बाएं पीठ में गोली लगने से वह घायल हो गया।
जिला अस्पताल में इलाज हुआ। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन ने अदालत में 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एम.अशरफ अंसारी ने फैसला सुनाया। दोषी पप्पू को धारा 307 में 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर क्रमश: 6 माह और एक माह की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल की जाएगी। यह भी आदेश दिया कि जुर्माना की रकम घायल वादी को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी और विशेष लोक अभियोजक मनोज दीक्षित ने पैरवी की।
किशोरी से छेड़छाड़ में जेल व जुर्माना
बांदा। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को अलग-अलग धाराओं में जेल और जुर्माने की सजा दी गई। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी पिता ने 5 सितंबर 2013 को छह लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को जबरन घसीटकर ले जाने का प्रयास किया और छेड़छाड़ की।
पुलिस ने विवेचना में सिर्फ 28 वर्षीय शिवविलास के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने 5 गवाह पेश किए। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने फैसला सुनाते हुए दोषी शिवविलास को धारा 354-क में 3 वर्ष की कैद व 5000 रुपये जुर्माना, पाक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट में 4-4 वर्ष कैद व 10-10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर क्रमश: 3 माह व 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता, शिवपूजन सिंह पटेल, रामसुफल सिंह और वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।