बलरामपुर। विधानसभा चुनाव में मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व मदिरा व भांग की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट ने सभी लाइसेंसधारियों को दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। दुकानें खुली होने पर संबंधित के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
डीएम श्रुति ने शुक्रवार को बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र व उसके चारों तरफ आठ किलोमीटर परिधि में मतदान से 48 घंटे पहले मदिरा की सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मतदान व मतगणना से 48 घंटे पहले देशी व विदेशी शराब, बीयर, मॉडलशॉप व भांग आदि की सभी थोक व फुटकर दुकानों को बंद कराया जाएगा।
27 फरवरी 2022 को गोंडा व श्रावस्ती में मतदान होने के चलते दोनों जिलों की सीमाओं से आठ किलोमीटर परिधि में 27 फरवरी शाम छह बजे तक या मतदान समाप्ति तक दुकानों को बंद रखना होगा। तीन मार्च को बलरामपुर में मतदान होगा जिसके चलते मदिरा की सभी थोक व फुटकर दुकानें एक मार्च की सायं छह बजे से तीन मार्च को छह बजे या मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी। 10 मार्च को मतगणना होने के चलते मदिरा आदि की दुकानें बंद रहेंगी।