बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान नशीली गोली रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में कारागार में बिताई गई अवधि दंड में समायोजित की जाएगी।
गैसड़ी क्षेत्र के ग्राम बकौली डालपुर निवासी संगम के खिलाफ पुलिस ने 29 नवंबर 2023 को नशीली गोली रखने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय में गवाहों को पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद संगम को नशीली गोली रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)