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Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद

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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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देहात कोतवाली में एक महिला ने 15 फरवरी 2024 को मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को भुनेश्वर नायक उर्फ राज और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति बाइक पर बैठाकर जबरदस्ती उठा ले गए और गांव के बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला के प्रार्थनापत्र के आधार पर पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच की। पीड़िता के डॉक्टरी परीक्षण व बयान के आधार पर पुलिस ने जिला एटा निवासी भुनेश्वर नायक उर्फ राज और हरवीर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
सत्र परिक्षण के दौरान विशेष सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच-पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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