बलरामपुर। 11 माह की बच्ची से अमानवीय कृत्य करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
ललिया थाना में एक महिला ने 14 अगस्त, 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि गांव के ही अरबाज ने उनकी 11 माह की बच्ची के साथ 13 अगस्त, 2021 को अमानवीय कृत्य किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने अरबाज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।