बलरामपुर। किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने की शिकायत मिलने पर गैसड़ी विकास खंड के एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने की शिकायत मिली थी। शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच कराई गई। जांच में किसान सेवा केंद्र के प्रोपराइटर रमेश यादव निवासी गुलरिहा अहरौली विकास खंड गैसड़ी द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बिक्री की पुष्टि हुई। इसके बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। साथ ही दुकान पर उपलब्ध शेष उर्वरक स्टॉक को सुरक्षित रखने और नियमानुसार आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी अन्य स्थान पर भी उर्वरक स्टॉक पाया जाता है तो उसे भी नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा। विक्रेता को 30 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।