बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम अतुल नायक ने तमंचा रखने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार माना है। एसीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार व मानीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि गौरा चौराहा की पुलिस ने ग्राम गोधवा निवासी अर्जुन मौर्य को 10 मई 1998 को तमंचा के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एसीजेएम ने अर्जुन मौर्य को अवैध तमंचा रखने का दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।