बलरामपुर। निजी वाहनों का चालान, सरकारी पर मेहरबान शीर्षक से अमर उजाला में प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने अब विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
एआरटीओ अरविंद यादव ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। उल्लंघन पाए जाने पर पांच हजार रुपये चालान का नियम है। कहा कि अगर किसी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया है, तो उसे उसकी रसीद साथ में रखनी होगी।
सरकारी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने के मामले में कहा कि नियम सभी के लिए एक समान है। सरकारी वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
भले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा हो लेकिन, हकीकत अलग है। रविवार को गोंडा रोड पर चिकनी मोहल्ले में सीओ की गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के सड़क पर घूमती दिखी।