बलरामपुर। अवैध चरस के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कार्रवाई की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणधीर सिंह ने बताया कि एक जून 2015 को नेपाल राष्ट्र के थाना खांगड़ा नाका जिला टांग के गांव गौरिया नाका निवासी बम बहादुर राहुमगर को एसएसबी के जवान ने गश्त के दौरान जांच के लिए चेकपोस्ट पर रोका। जांच में उसके पास से 4.875 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई।
एसएसबी जवानों ने थाना हरैया में अवैध चरस की तस्करी करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विनोद कुमार पंचम ने नेपाल राष्ट्र के निवासी बम बहादुर राहुमगर को अवैध चरस का व्यापार करने का आरोपी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।