बलरामपुर। पीओएस मशीन पर स्कैन करने के बाद ही अब शराब की बिक्री की जाएगी। इससे नकली शराब की बिक्री पर लगाम लग सकेगी। दुकानदार स्टॉक में गोलमाल भी नहीं कर सकेंगे। शराब की सभी दुकानों पर पीओएस मशीनों का इंतजाम कराने का निर्देश दिया गया है। बिना पीओएस मशीन के शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने शनिवार को बताया कि पूरे प्रदेश में आबकारी की दुकानों से देशी व विदेशी शराब, बीयर व वाइन की बिक्री काउंटर से अब पीओएस मशीनों के माध्यम से ही की जाएगी। इन मशीनों से प्रत्येक बोतल, अद्धा व पौव्वा आदि को स्कैन करके बिक्री की जाएगी। इस प्रक्रिया से बिक्री होने से ओवर रेटिंग पर काबू पाया जा सकेगा। साथ ही अवैध, मिलावटी, बिना ड्यूटी पेड शराब की बिक्री आबकारी दुकानों के काउंटर से नहीं हो सकेगी। एक-एक शीशी का पूरा हिसाब-किताब रखा जाएगा, जो ऑनलाइन रिकार्ड होता रहेगा। स्टॉक से किसी भी तरह की छेड़छाड़ या फेरबदल नहीं हो पाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत जिले में शराब बिक्री के लाइसेंस धारकों को पीओएस डिवाइस का वितरण जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की तरफ से शुरू कर दिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने कहा कि यदि कोई विक्रेता या लाइसेंसी की तरफ से डिवाइस में तोड़फोड़ या छेड़छाड़ की जाएगी अथवा चोरी होने की दशा में सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। ऐसे दुकानदारों पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दो दिन के अंदर 101 डिवाइस लाइसेंसधारियों को वितरित कर दी गई हैं। जिले में कुल 208 डिवाइस बांटी जानी है। सभी डिवाइस लाइसेंस धारकों को मुफ्त दी जा रही हैं और इस संबंध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र लिया जा रहा है।