बलरामपुर। तुलसीपुर के क्वारंटीन सेंटर मदरसा फैजान पब्लिक स्कूल जरवा रोड के हॉटस्पॉट जोन की प्रशासन ने सीमाएं घटा दी हैं। तीन किलोमीटर दायरे के बजाय अब 400 मीटर के अंदर ही सभी शर्तें लागू होंगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल ने मंगलवार को तुलसीपुर एसडीएम विनोद कुमार सिंह को नई निर्धारित शर्तों का पालन कराने का निर्देश दिया है।
एडीएम ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर मदरसा फैजान पब्लिक स्कूल जरवा रोड तुलसीपुर में छह मई को एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी जिसके चलते सात मई को क्वारंटीन सेंटर के चारों तरफ की एक किलोमीटर की त्रिज्या में पड़ने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और दो किलोमीटर त्रिज्या में पड़ने वाले क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित करके पांच सील पॉइंट बनाए गए थे।
शासन के निर्देश पर शहरी क्षेत्र से संबंधित आवासीय कॉलोनी, मोहल्ले व वार्ड की प्रशासनिक सीमा न्यूनतम 400 मीटर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सात मई को जारी किए गए भौगोलिक क्षेत्र व सील पॉइंट में संशोधन कर दिया गया है।
हॉटस्पॉट के ग्राम/नगर क्षेत्र तुलसीपुर, क्वारंटीन सेंटर मदरसा फैजान पब्लिक स्कूल जरवा रोड के चारों तरफ 400 मीटर की त्रिज्या में पड़ने वाले क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
फैसल डिग्री कॉलेज जाने वाले रास्ते से जो मेन रोड से निकलता है, इकबाल चौधरी के घर के पास, जरवा रोड पक्की सड़क से चेयरमैन फिरोज पप्पू के घर के पास वाली गली, फैजान हाईस्कूल जाने वाले रास्ते पर बैरियर और फैजान पब्लिक स्कूल के दोनों तरफ 20-20 मीटर के पहले सील पॉइंट बनाए गए हैं। अन्य सभी आदेश सात मई की तरह ही रहेंगे।