बलरामपुर। विभागीय छवि धूमिल करने के आरोप में हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। गलत बयान देने के आरोप में हेडमास्टर के खिलाफ बेसिक शिक्षा महकमा ने कार्रवाई की है। विद्यालय से ही संबद्ध कर हेडमास्टर को आधे वेतन पर कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
बीएसए हरिहर प्रसाद भारती ने शनिवार को बताया कि बीईओ पचपेड़वा की रिपोर्ट के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर कोड़र में तैनात हेडमास्टर खुर्शीद अली को गलत बयान देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
बीईओ की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भवन अपूर्ण होने के कारण प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर कोडर में उच्च प्राथमिक का भी संचालन किया जा रहा है। जिसमें छात्रों की सुविधा के लिए शौचालय एवं हैंडपंप की भी व्यवस्था है। विद्यालय के हेडमास्टर ने यह बयान जारी किया कि विद्यालय कई वर्षों से संचालित है। शौचालय एवं हैंडपंप की व्यवस्था के लिए विभागीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है जबकि अभी भवन का निर्माण ही चल रहा है। बिना अनुमति के हेडमास्टर ने अपूर्ण भवन में उच्च प्राथमिक का संचालन शुरू कर दिया और छात्र हित एवं सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रखा।
पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, बेसिक शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने, सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने एवं मनमाने ढंग से कार्य करने आदि के आरोप में हेडमास्टर खुर्शीद अली को निलंबित कर दिया गया है और उसी विद्यालय संबद्ध कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में हेडमास्टर में अपने कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी जीवन निर्वाह के लिए अर्द्घ वेतन दिया जाएगा। बीईओ तुलसीपुर महेंद्र कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। 15 दिन के अंदर जांच अधिकारी से आख्या प्रस्तुत करने की बात कही गई। वित्त एवं लेखाधिकारी अश्वनी कुमार जायसवाल को निलंबित हेडमास्टर का वेतन रिपोर्ट के आधार पर जारी करने को कहा गया है।