सादुल्लाह नगर (बलरामपुर)। अनुपूरक पोषाहार वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए पोषण ई-केवाइसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य है। 01 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्र के जिन लाभार्थियों का ई केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण नहीं होगा उनको अनुपूरक पोषाहार नहीं मिलेगा।
बाल विकास परियोजना अधिकारी रेहरा बाजार संदीप गुप्ता ने बताया कि ई केवाईसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण के लिए पात्र को अपने आधार नंबर के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा। उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आधार सत्यापन के बाद लाभार्थी का चेहरा स्कैन करके चेहरे का प्रमाणीकरण पूर्ण किया जाएगा। ई केवाइसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण के बाद ही लाभार्थी का पंजीकरण पूर्ण माना जाएगा। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 30 जून तक शत प्रतिशत ई केवाइसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण कराए जाने का निर्देश दिया है। (संवाद)