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Balrampur News: फिरोज पप्पू हत्याकांड में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, बेटी जेबा और दामाद रमीज बरी

Fri, 07 Aug 2026 10:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
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फोटो- 20- रिजवान जहीर (पूर्व सांसद)
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बलरामपुर। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू हत्याकांड में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत को दोषमुक्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) प्रदीप कुमार तृतीय ने उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनका फैसला मंगलवार को कोर्ट सुनाएगी। इसमें एक आरोपी प्रतापगढ़ के शकील की मौत हो चुकी है।
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चार जनवरी 2022 की रात करीब 11 बजे तुलसीपुर-जरवा मार्ग पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने उनके भाई अफरोज अहमद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान, दामाद रमीज नेमत सहित अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए। पुलिस हत्या करने के आरोप में जरवा मार्ग निवासी महफूज, हरैया के इमलिया गनेशपुर निवासी मेराजुल हक उर्फ मामा व प्रतापगढ़ जिले के शकील को आरोपी बनाया था। 10 जनवरी को पूर्व सांसद समेत सभी छह आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। हत्या के पीछे कारण बेटी जेबा को टिकट दिलाना बताया गया। पुलिस का दावा था कि सपा से पूर्व सांसद जेबा रिजवान को टिकट दिलाना का प्रयास कर रहे थे, जिसमें पूर्व चेयरमैन फिरोज अड़ंगा बने थे। आरोप था कि वह खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, जिससे पूर्व सांसद की बेटी का दावा कमजोर पड़ रहा था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया, जिसके बाद मामले का विचारण एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपों को विधिक मानकों के अनुरूप सिद्ध नहीं कर सका। इसके आधार पर अदालत ने रिजवान जहीर, जेबा रिजवान और रमीज नेमत को दोषमुक्त कर दिया।



गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी सुनाया गया फैसला



शुक्रवार को पूर्व सांसद रिजवान जहीर से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी एमपी-एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया गया। यह मामला 21 जुलाई 2024 को तुलसीपुर थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 30 जुलाई 2025 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई भी अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय की अदालत में चल रही थी। अदालत ने इस प्रकरण से भी तीनों को बरी कर दिया। माना कि गैंगस्टर की कार्रवाई भी पूरी विधिक प्रक्रिया पूरी किए बिना ही की गई थी।

फोटो- 20- रिजवान जहीर (पूर्व सांसद)

फोटो- 20- रिजवान जहीर (पूर्व सांसद)

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