बलरामपुर। जिले के 1216 निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली पाने के लिए विभाग के पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिजली का बकाया होने पर किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए पहले बकाया जमा करना होगा, फिर मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाएगा।
प्रदेश की योगी सरकार ने मार्च 2024 के पहले सप्ताह में निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। इसमें किसानों को एक अप्रैल 2023 से फसलों की सिंचाई करने के लिए मुफ्त में बिजली दी जाएगी। योजना का लाभ उसी किसान को मिल सकेगा, जिनका 31 मार्च 2023 तक का बकाया बिल जमा होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को विभाग के पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बलरामपुर डिवीजन में 388 किसानों पर 70.65 लाख रुपये का बकाया है। वहीं तुलसीपुर डिवीजन में 828 किसानों पर 3.98 करोड़ रुपये बकाया है। दोनों डिवीजन में पंजीकृत इन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलना है।
कराया जा रहा पंजीकरण
- प्रभारी अधीक्षण अभियंता बालकृष्ण ने बताया कि एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना के तहत निजी नलकूप किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है। जनपद में बिजली विभाग के दोनों डिवीजन में 1216 निजी नलकूप किसानों पर चार करोड़ 68 लाख 65 हजार रुपये बकाया है। विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।