बलरामपुर। जिले के 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन व अन्य योजनाओं में लाभार्थियों को 12 अंकों की फैमिली आईडी लगानी होगी, तभी सरकारी योजनाओं का लाभ पा सकेंगे। बिना फैमिली आईडी के लाभार्थियों को पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
जिला समाज कल्याण विभाग में करीब 28 हजार वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। इसी तरह से जिला प्रोबेशन विभाग में करीब 27 हजार निराश्रित महिलाओं को भी पेंशन दिया जा रहा है। ऐसे ही जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से नौ हजार से अधिक दिव्यांग व कुष्ठ रोगियों को हर माह पेंशन मिलता है। इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को फैमिली आईडी देना अनिवार्य है। यदि राशनकार्ड धारक हैं तो उन्हें फैमिली आईडी नहीं देना है। राशनकार्ड ही फैमिली आईडी है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आशीष द्विवेदी ने बताया कि सभी दिव्यांग पेंशनरों को राशनकार्ड या फैमिली आईडी देना होगा। ऐसे लाभार्थी जिनका फैमिली आईडी नहीं बना है और न ही राशनकार्ड है। वह जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। जिससे फैमिली आईडी विभागीय पोर्टल पर अपडेट हो सके।