बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने दुष्कर्म के दोषी एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 11 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली उतरौला में एक व्यक्ति ने तीन मई 2022 को मुकदमा लिखाया था। आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही वारिस ने तीन मई 2022 को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान और डॉक्टरी परीक्षण के बाद वारिस के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
सत्र परीक्षण के दौरान सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने वारिस को दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषी को 13 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।