बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीप नारायण तिवारी ने दो व्यक्तियों को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
थाना पचपेड़वा में एक व्यक्ति ने 21 जून 2021 को मुकदमा लिखाने का प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के ही कल्लू व राजकुमार उर्फ छोटू ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। पीड़िता के बयान व मेडिकल जांच के बाद कल्लू व छोटू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोनों को दोषी करार दिया है।