इंदरपुर। पीएम आवास का एक लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के समय पात्र था। खाते में धनराशि पहुंचने से पूर्व दो मंजिला भवन बना लिया। इसके बाद आवास की प्रथम किश्त 40 हजार रुपये भी पहुंच गई। लाभार्थी ने इस धनराशि में आठ हजार रुपये निकाल भी लिया। विपक्षी ने इसकी शिकायत बीडीओ से की तो अधिकारियों ने उसके खाते पर रोक लगा दी गई। आठ हजार की वसूली के लिए सचिव ने नोटिस जारी किया है।
मामला नगरा ब्लाॅक के पड़री ग्राम पंचायत का है। उक्त ग्राम पंचायत निवासी प्रवीण पुत्र बुद्धन का रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुआ था। लाभार्थी ने यह सोचा कि आवास का पैसा आता रहेगा। उसने धन मिलने से पहले ही किसी तरीके से दो मंजिला भवन बना लिया। इसके बाद उसके खाते में प्रथम किश्त के 40 हजार रुपये पहुंच गए।
इसकी जानकारी होते ही विपक्षी ने बीडीओ को शिकायती पत्र देकर अपात्र होने का आरोप लगाया। इसके बाद अधिकारियों ने जांच की तो पाया कि उक्त लाभार्थी ने दो मंजिला भवन बनवा लिया है। अधिकारियों ने उसे अपात्र घोषित करते हुए उसके खाते पर रोक लगा दी। इसी बीच लाभार्थी ने प्रथम किश्त से आठ हजार रुपये निकाल ली थी। बीडीओ आफताब अहमद का कहना है कि लाभार्थी के खाते पर रोक लगा दी गई है। उसने जो धन निकाला है उसकी वसूली के लिए नोटिस जारी की गई है।