बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के दोथ सोनाडीह गांव में हुई मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो चाकू बरामद किए हैं।
बरामदगी के बाद मुकदमे में आयुध अधिनियम की धारा की बढ़ोतरी की गई है। उभांव थाना प्रभारी ने बताया कि 10 सितंबर की रात दोथ सोनाडीह गांव में अमरेश बहादुर सिंह और उनके भाई मन्जेश सिंह के साथ मारपीट की गई थी। आरोप है कि गाली-गलौज के बाद चाकू और लाठी-डंडे से हमला किया गया। बीच-बचाव करने पहुंची अमरेश की बेटी और उसकी बहन के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। गंभीर रूप से घायल अमरेश बहादुर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मन्जेश सिंह का बीएचयू ट्रामा सेंटर में उपचार कराया गया।
मामले में वादिनी की तहरीर पर उभांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने पांच आरोपियों खुशी, शीला सिंह, सूरज, रामकरन सिंह और गिरीश चंद्र सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। प्रभारी निरीक्षक उभांव दिनेश पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 26 सितंबर को न्यायालय से मिली पुलिस कस्टडी रिमांड के तहत रामकरन सिंह और गिरीश चंद्र सिंह को जिला कारागार मऊ से अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के बाद दोनों की निशानदेही पर दोथ गांव के पास विद्युत पोल के समीप कुश की झाड़ियों से दो चाकू बरामद किए गए।
बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें दोबारा जिला कारागार मऊ भेज दिया गया।