बलिया। नाबालिग किशोरी को के अपहरण के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत ने अभियुक्त अमरजीत रतसड़ खुर्द गड़वार को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अन्य धाराओं समेत पंद्रह हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा। वहीं, चार साल पहले न्यायिक हिरासत से भागने के एक मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम शैलेष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी बेचू राम बिगही हरिजन बस्ती बांसडीह रोड को दोषी पाया। दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। जेल अधीक्षक को आदेशित किया है कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।