फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बारह साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। नाबालिग किशोरी को के अपहरण के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत ने अभियुक्त अमरजीत रतसड़ खुर्द गड़वार को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अन्य धाराओं समेत पंद्रह हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा। वहीं, चार साल पहले न्यायिक हिरासत से भागने के एक मामले में सुनवाई करते हुए सीजेएम शैलेष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी बेचू राम बिगही हरिजन बस्ती बांसडीह रोड को दोषी पाया। दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। जेल अधीक्षक को आदेशित किया है कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें