बलिया। पॉक्सो के अधिनियम के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-8 प्रथमकान्त की अदालत ने सुनवाई की। तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उभांव थाने में दर्ज पाॅक्सो एक्ट के मामले में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों शाहिद निवासी बिलौली, सत्येंद्र यादव निवासी दोथ, करन सिंह निवासी सोनाडीह ने नाबालिग से गंदी हरकत की थी। वादी के आवेदन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। परीक्षण के दौरान दोनों पक्ष के अभियोजन व पीड़िता समेत सभी गवाहों को परीक्षित कराया गया। तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी पाया। 6 साल के सश्रम कारावास के साथ 13000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। संवाद