बलिया। शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चे का प्रवेश नहीं लेने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने बीएसए को शिकायतकर्ता के बच्चे का प्रवेश न लेने पर संत यतीनाथ विद्यापीठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मान्यता रद्द करने का निर्देश दिया है।
सुखपुरा निवासी सुरेंद्र राजभर ने शिक्षा का अधिकार के तहत अपने पुत्र मुकेश के प्रवेश के लिए आवेदन किया था। बीएसए आफिस से जारी पत्र के अनुसार मुकेश का दाखिला सुखपुरा स्थित संत यतीनाथ विद्यापीठ में होना था। सुरेंद्र का आरोप है कि वह इस पत्र को जब संत यतीनाथ विद्यापीठ पर गए तो स्कूल संचालकों ने प्रवेश लेने से कथित तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देश दिया कि वे मुकेश का दाखिला संत यतीनाथ विद्यापीठ में सुनिश्चित कराएं। ऐसा न होने पर आरटीई एक्ट के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
वर्जन:
विभाग से पत्र जारी होने के बाद भी बालक का दाखिला न लेना आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। बालक के प्रवेश के लिए संत यतीनाथ विद्यापीठ को नोटिस जारी कर प्रवेश लेने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद भी प्रवेश नहीं लिया गया तो विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।- अभिषेक गुप्त, बीएसए