दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ गोविंद मोहन ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
गड़वार थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश पांडेय और संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के बाद विद्वान न्यायाधीश गोविंद मोहन ने अभियुक्त गोविंद चौहान पुत्र भुअर चौहान निवासी खड़सरा थाना खेजुरी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।