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Ballia News: आत्महत्या के मामले में पति समेत 3 को 10-10 साल की मिली सजा

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बलिया। दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सजा सुनाई। केवरा निवासी महिला के पति सत्येंद्र, सास शांति देवी व ससुर शिव मंगलव को दोषी पाया। दस-दस साल की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया।
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बैरिया थाना क्षेत्र के जमालपुर शारदा पांडेय के डेरा निवासी तारकेश्वर शाह की छोटी बेटी शोभा की शादी 15 मई 2023 को बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के केवरा गांव निवासी सत्येंद्र के साथ हुई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे।
प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विवाहिता शोभा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी की मौत पर पिता तारकेश्वर की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई। सीओ बांसडीह ने विवेचना पूरी कर सीजेएम न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित किया। सीजेएम कोर्ट की ओर से चार मई 2024 को सेशन कोर्ट सुपुर्द कर दिया। इसके बाद परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अनिल कुमार झा ने फैसला सुनाया। हर्जाना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा।
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