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अवैध खाद्यान्न रखने के आरोपी मिल संचालक के खिलाफ एफआईआर

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बलिया। राइस मिल में अवैध रूप से 549 बोरी अवैध खाद्यान्न रखने के आरोप में बहादुरपुर कारी निवासी चंद्रकेश कुमार के खिलाफ पुलिस ने बृहस्पतिवार को देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। यह कारवाई विपणन निरीक्षक की तहरीर पर की गई है। विपणन विभाग ने मिल संचालक की बंधक भूमि की 25 मई को नीलाम करने की घोषणा की है। नीलामी की प्रक्रिया सदर तहसील के सभागर में होगी।
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जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश चंद्र सागरवाल ने बताया कि वर्ष 2020-21 में विपणन शाखा चितबड़ागांव से राइस मिल संचालक ने 14880 क्विंटल धान की खरीद की थी लेकिन अब तक एक करोड़ छियासी लाख रुपये भुगतान नहीं किया था। बकाया रकम की वसूली के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित मिल के खिलाफ आरसी काटी थी और बृहस्पतिवार को सदर तहसीलदार सदानंद सरोज के साथ विपणन विभाग के अधिकारी राइस मिल को सीज करने पहुंचे थे। सीज करने की कारवाई से पूर्व ही निरीक्षण के दौरान टीम को राइस मिल के दो कमरों में अवैध रुप से रखा 549 बोरी खाद्यान्न मिला। इसमें 188 बोरी खाद्यान्न राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बोरे में पाया गया था और 361 बोरी बिना ट्रेडर लाइसेंस का मिला था। इसके बाद तहसीलदार ने विपणन निरीक्षक प्रदीप कुमार को मिल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था, लेकिन कागजी खानापूर्ति में विभागीय अधिकारियों ने काफी विलंब कर दिया, जिस कारण आरोपी मिल संचालक के खिलाफ देर रात प्राथमिकी दर्ज हो सकी।
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