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कोर्ट : गैंगस्टर एक्ट में दो साल की सजा

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बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट हरीश कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त पूर्णमासी यादव को दोषी पाया। दो साल की सजा सुनाई है।
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थाना सहतवार पर 2001 में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। पांच हजार अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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