बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ने बाइक चोरी व चाकू रखने के मामले में अभियुक्त अर्जुन राजभर को दोषी पाया। तीन साल की सजा सुनाई। सिकंदरपुर थाना में वर्ष 2023 में चोरी की बाइक व चाकू बरामद होने के मामले में आरोपी अर्जुन राजभर निवासी भरथांव पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश ने प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाने पर सजा सुनाई। अदालत ने तीन हजार रुपये से दंडित किया, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।