बलिया। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। सुनील तिवारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
टीकादेवरी निवासी एक महिला ने थाना चितबड़ागांव पर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2022 को उसके ससुर खेत में गए थे। देवर सुनील तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी मौके पर पहुंच कर उनको गालियां देने लगे। हाथ में लिए धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर दिया। इससे उनकी गर्दन, मुंह, कान आदि पर गंभीर चोट आई। शोर सुनकर लोगों को आता देखकर आरोपी सुनील तिवारी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
इसकी एफआईआर चितबड़ागांव थाने में दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया गया। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने सुनील तिवारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।