बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की अदालत ने किशोरी को अगवा करने के मामले में अभियुक्त शिवा मौर्या निवासी सुदनपुर (बरेली) को दोषी पाया। 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
पकड़ी थाना के वादी मुकदमा की नाबालिग भतीजी खेजुरी स्थित सरकारी अस्पताल में 23 मार्च 2023 को दवा लेने गई थी। अभियुक्त ने उसे प्रलोभन देकर अगवा कर लिया। जब घर वापस नहीं लौटी तो वादी ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दो साल पहले के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई। 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद