बलिया। लगातार 21 दिनों तक कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आने से नगर क्षेत्र के 20 मोहल्ले कंटेनमेंट जोन से बाहर आ गए हैं। अब उन इलाकों में भी रोस्टर के अनुसार दुकानें खोलने का आदेश जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने जारी किया है। जिलाधिकारी के अनुसार इन दुकानों को शर्तों के अधीन ही संचालित करना होगा। दाईं और बाई ओर को लेकर पहले से जो रोस्टर बना हुआ है उसी के अनुसार दुकानें खोलनी होंगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर आदि को लेकर नियमों का पालन करना होगा। नए रोस्टर के अनुसार दवा मंडी में सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलेंगी, जबकि फुटकर दवा दुकानें शनिवार व रविवार को भी सुबह 10 से दिन में एक बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
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ये मोहल्ले कंटेनमेंट जोन से आए बाहर
जिलाधिकारी ने बताया कि चौक से गुदरी बाजार होते हुए बंधे तक, चौक से कासिम बाजार होते हुए ओवर ब्रिज के नीचे तक, मालगोदाम से एलआईसी कार्यालय होते हुए काली जी मंदिर तक, चित्तू पांडेय चौराहा से माल गोदाम तक, रेलवे स्टेशन से पेप्सी होटल होते हुए ओकडेनगंज चौराहे तक, ओकडेनगंज चौराहे से आर्य समाज रोड तिराहे तक, कासिम बाजार चौराहा से मवेशी हॉस्पिटल तक, रेलवे स्टेशन से विशुनीपुर मस्जिद, विष्णु धर्मशाला होते हुए हॉस्पिटल रोड चौराहा तक, लक्ष्मी मार्केट, गणेश मार्केट, इंदिरा मार्केट, चित्तू पांडेय चौराहा से रेलवे क्रॉसिंग, रोडवेज, टाउन डिग्री कॉलेज चौराहा, कुंवर सिंह चौराहा होते हुए रामपुर तक, एनसीसी चौराहा भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा तक, ओकडेनगंज चौराहे से विशुनीपुर मस्जिद, आर्यन होटल होते हुए पेट्रोल पंप तक, मीना बाजार, इंदु मार्केट, शास्त्री नगर, विशुनीपुर दवा मंडी, चौक स्टेशन रोड व चौक सिनेमा रोड कंटेनमेंट जोन से बाहर आ गए हैं। इन क्षेत्रों में अब शर्तों के अनुसार दुकानें खोली जा सकती हैं। खुलने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से मास्क धारण करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा।
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दो दिन रहेगी प्रदेशव्यापी बंदी
डीएम श्रीहरि प्रताप शाही के अनुसार विशुनीपुर स्थित थोक दवा मंडी की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोली जायेंगी। शनिवार व रविवार को प्रदेशव्यापी संपूर्ण बंदी प्रभावी रहेगी। अन्य फुटकर दवा की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी। शनिवार व रविवार को प्रदेश व्यापी लॉक डाउन की अवधि में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक ही दवा दुकानें खोली जाएंगी। ठेला/पटरी व्यवसायियों हेतु पूर्व निर्धारित अनुमन्य मैदान/स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के साथ सोमवार से शुक्रवार तक व्यापार का संचालन अनुमन्य होगा।
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बंदी के दौरान चलेगा सैनिटाइजेशन का कार्य
शनिवार एवं रविवार को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा नगर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई प्रभावी रूप से सुनिश्चित करायी जाएगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क धारण न करने तथा उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित से प्रभावी जुर्माना वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सुसंगत नियमों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी।
ये है पहले से जारी रोस्टर
बलिया। नगर में सभी दुकानों को खोलने को लेकर जिलाधिकारी एसपी शाही ने चिह्नित रोड के बाएं तरफ की दुकानें सोमवार व बुधवार को तथा दायीं तरफ की दुकानें मंगलवार व बृहस्पतिवार को खोलने का निर्देश जारी किया था। गलियों की दुकानें शुक्रवार को खुलनी हैं। खुलने का समय सुबह नौ से शाम सात बजे तक निर्धारित है।
इस तरह होना था दाईं और बाईं ओर का निर्धारण
नगरपालिका बलिया में चौक से रेलवे स्टेशन, मालगोदाम रोड, हनुमान मंदिर, शनिचरी मंदिर के अलावा चौक से दुर्गा मंदिर होते हुए काली जी मंदिर बंधा रोड तक तथा चौक से कासिम बाजार होते हुए विशुनीपुर ओवरब्रिज पानी टंकी तक, विजयीपुर काली मंदिर से कासिम बाजार होते हुए स्टेशन रोड तक, चमन सिंह रोड तिराहा से बड़ी मस्जिद होते हुए मवेशी अस्पताल तक, दुर्गा मंदिर से गुदरी बाजार गुड़ मण्डी, चित्तू पाण्डेय चैराहा से ओक्डेनगंज पुलिस चैकी होते हुए आर्य समाज रोड तक, बालेश्वर मंदिर तिराहा से जापलिनगंज दुर्गा मंदिर तक, एलआईसी रोड के सामने से नया चैक होते हुए जापलिनगंज पुलिस चैकी से पूर्व तक, जापलिनगंज दुर्गा मंदिर से एससी कालेज चैराहा तक, जापलिनगंज सिटी पोस्ट ऑफिस तिराहा से नया चैक होते हुए मालगोदाम रोड तक, महिला अस्पताल से अधिवक्तानगर होते हुए कटहल नाला तक, रेलवे स्टेशन रोड से विशुनीपुर चैराहा, धर्मशाला चैराहा होते हुए टाउनहाल रेलवे स्टेशन तक, मिडढी चैराहा से पार्क-इन होटल तक तथा कुंवर सिंह चैराहा से बहादुपुर तक की सड़क पर बाएं व दाएं का निर्धारण होगा। इसी प्रकार रसड़ा कस्बे में भगत सिंह तिराहा से क्रमश: आजाद 3ैराहा तक, कोतवाली रोड होते हुए आज चैराहा तक तथा कोटवारी मोड़ तक, प्यारे लाल चैराहा से मुंसफी रोड तक, तहसील रोड तक तथा तहसील मोड़ तक, मुंसफी मस्जिद से ब्रह्म स्थान तक तथा प्रधान डाकघर से नाथ बाबा मंदिर तक की सड़क के हिसाब से बाएं-दाएं का निर्धारण होगा।