अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का आदेश दिया।
वादी मुकदमा ने प्रार्थना पत्र थाना बांसडीह कोतवाली पर दिया था कि दिनांक 18 दिसंबर 2021 को उसकी बहन को विजय बिंद उर्फ संटू पुत्र पंचानद प्रसाद ग्राम राजपुर थाना बांसडीह प्रेम प्रसंग में बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इसका मुकदमा थाना बांसडीह कोतवाली पर दर्ज हुआ। विवेचक ने अभियुक्त विजय बिंद के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन करने, अभियोजन की तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने विजय बिंद को 10 वर्ष के कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया।