खैरीघाट (बहराइच)। स्थानीय थाना के बरदहा कलां स्थित आर्यावर्त शाखा के तत्कालीन प्रबंधक समेत दो लोगों पर खैरीघाट थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी कर लोन निकालते हुए रुपयों का गबन करने का केस दर्ज किया है।
सधुवापुर गोकुलपुर निवासी डेयरी व्यापारी सुंदरलाल की खैरीघाट थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार पांच वर्ष पहले उनकी मां महादेई की वृद्धा पेंशन की केवाईसी कराने के लिए अपने गांव निवासी पारिवारिक सदस्य मदनलाल के साथ आर्यावर्त बैंक की बरदहा कलां शाखा भेजा था। आरोप है तत्कालीन बैंक के शाखा प्रबंधक और मदनलाल ने मिलकर धोखे से गलत कागजों पर उनके हस्ताक्षर कराने के साथ फोटो भी ले ली थी।
जनवरी 2024 में वर्तमान शाखा प्रबंधक ने उन्हें मां के नाम पर 57 हजार रुपये का लोन निकालने और वर्तमान में ब्याज मिलाकर 96 हजार की धनराशि जमा करने की बात बताई, तब जाकर मामले की जानकारी हुई। फरवरी माह में पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी मदनलाल ने तीन माह में रकम जमा कर सुलह किया था। इसके बाद कोई रकम जमा नहीं की, पुलिस ने भी सुनवाई नहीं की। खैरीघाट थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत दो लोगों पर केस दर्ज कर विवेचना की जा रही है।