फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दो अभियुक्तों को दस वर्ष की जेल

विज्ञापन
विज्ञापन
बहराइच। एडीजे तृतीय न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में दो अभियुक्तों का दस वर्ष के सश्रम करावास कर सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर दस हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
विज्ञापन

एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि थाना रूपईडीहा के सारहिया गांव निवासी कलावती ने 21 मार्च 2011 को थाने पर तहरीर देकर कहा था कि उसका पति 65 वर्षीय बाबादीन मेरी विधवा भाभी के घर पर खाना खा रहा था। साथ में वह भी मौजूद थीं। इसी दौरान गांव निवासी उसके सगे भाई रामसनेही व सीताराम ने घर पर पहंचकर पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए डंडों से सर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के सहयोगियों की मदद से पति को रूपईडीहा अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी की तहरीर पर रूपईडीहा एसओ ने थाने पर मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना करते हुए चार्जशीट न्यायालय पर प्रस्तुत किया था।
सत्र परीक्षण के दौरान एडीजे तृतीय न्यायाधीश सुरजन सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त रामसनेही व सीताराम को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एडीजीसी सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्तगणों को दस-दस हजार रुपए से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर अभियुक्तों को चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें