कोर्ट के आदेश पर भी पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ केस न दर्ज करने पर पूर्व पीआरओ ने एसीजेएम की कोर्ट पर दरगाह एसओ के खिलाफ अवमानना वाद दायर किया है। पूर्व पीआरओ ने धोखाधड़ी कर बैंक में खाता खुलवाने का आरोप लगाते हुए राजा भैया, उनकी पत्नी व उनके दो सहयोगियों को नामजद किया था। जिस पर एसीजेएम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया।
प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर गोतनी गांव निवासी राजीव कुमार यादव ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि वह पूर्व मंत्री राजा भैया का जनसंपर्क अधिकारी था। पारिवारिक कारणों से मार्च 2008 उसने पीआरओ का काम छोड़ दिया था।
इसी बात से चिढ़कर राजा भैया उससे रंजिश रखते थे। राजीव कुमार यादव ने बताया कि राजा भैया की पत्नी भानवी कुंवरि सिंह एक कंपनी में बीमा एजेंट थीं। जिसका काम बहराइच के रहने वाले रोहित और उनकी पत्नी मोनिका देखती थी। काम छोड़ने के बाद राजा भैया ने पत्नी भानवी, रोहित और मोनिका से मिलकर साजिश के तहत बहराइच के एक्सिस बैंक में उसका खाता खोल दिया।
धोखाधड़ी की जानकारी होने पर उसने एसीजेएम कोर्ट पर वाद दायर किया था। एसीजेएम कोर्ट नंबर एक ने मामले की सुनवाई करते हुए 26 अप्रैल को राजा भैया समेत सभी आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था, मगर एसपी से मिलने के बाद भी केस नहीं दर्ज किया गया था। रिपोर्ट दर्ज न होने पर पूर्व पीआरओ ने सोमवार को एसीजेएम कोर्ट पर दरगाह एसओ के खिलाफ अवमानना वाद दायर किया है।