बहराइच। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों को पत्र जारी किया है। बार काउंसिल द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि गंभीर अपराधों में आरोपी अधिवक्ताओं की सूची 15 दिन के अंदर बार काउंसिल को उपलब्ध कराई जाए।
बार काउंसिल के सचिव ने पत्रांक 711/26 के माध्यम से बताया कि याचिका संख्या 12231/2025 मोहम्मद कफील बनाम स्टेट ऑफ यूपी में तीन जून 2026 को पारित आदेश के क्रम में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि सूची में उन वकीलों के नाम शामिल होंगे जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों की प्राथमिकी दर्ज है या चार्जशीटेड हैं, अथवा उनके खिलाफ विचारण लंबित है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित बार एसोसिएशन की सम्बद्धता बार काउंसिल से निरस्त कर दी जायेगी और संबंधित बार एसोसिएशन के सदस्यों को बार काउंसिल की लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यह माना जाएगा कि संबंधित एसोसिएशन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहें है। इस संबंध में उनके खिलाफ एक रिपोर्ट हाईकोर्ट भी भेजी जाएगी।