बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने बुधवार को एक पुराने मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध करार दिया। जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मान लिया गया।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) प्रेमप्रकाश मिश्र ने बताया कि थाना मोतीपुर निवासी रमजान को तीन किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 27 अप्रैल, 1996 को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को जेल भेजा गया था। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियुक्त 28 अप्रैल, 1996 से 5 जून 1996 तक जेल में निरुद्ध रहा। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमा पुराना होने के चलते विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय ने गंभीरता से लेते हुए बुधवार को अभियुक्त को न्यायालय में तलब कर सुनवाई की। उन्होंने बताया कि अभियुक्त ने न्यायाधीश के समक्ष जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की। इस पर न्यायाधीश ने उसे दोष सिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा में परिवर्तित कर दिया। दो हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थित में अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।