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नशीले पदार्थ की तस्करी में 24 साल बाद सजा

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बहराइच। करीब 24 साल लंबे चले मुकदमे में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दो वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि शहर के मोहल्ला नाजिरपुरा निवासी अभियुक्त नईम को 22 अक्टूबर, 1997 को रोडवेज बस स्टैंड से आधा किलो चरस के साथ नगर कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय ने शुक्रवार को अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए दो वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्त को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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