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दो महिलाओं समेत पांच की जमानत अर्जी खारिज

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बहराइच। भैंस बांधने के विवाद में हुई मारपीट के दौरान एक की मौत होने के मामले में मंगलवार को दो महिलाओं समेत पांच लोगों की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील जायसवाल ने बताया कि कैसरगंज थाने पर महफूज ने तहरीर देकर कहा था कि 14 सितंबर, 2021 को भैंस बांधने के मामले में थाना क्षेत्र के बैरी महेशपुर गांव निवासी ढोढे, अमीरा, इस्लामुद्दीन, परमीना व भोदई से विवाद हो गया था।
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विवाद के दौरान सभी ने लाठी-डंडों से लैस होकर घर पर धावा बोल दिया था। हमले में उसका भाई रफीक व अली हुसैन और मां सगीरा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल रफीक की मौत हो गई थी। पुलिस ने महफूज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। मंगलवार को प्रभारी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार के न्यायालय में अभियुक्तों की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। बहस के दौरान न्यायाधीश ने याचिका निरस्त कर दी।
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