बागपत। सिपाही प्रवीण की मौत के मामले में अदालत के पांच बार आदेश जारी करने के बाद भी सेवानिवृत्त दारोगा सहित तीन आरोपी हाजिर नहीं हुए है। इस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए तीनों आरोपियों के जमानती वारंट जारी कर दिए है। 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
टीकरी चौकी पर 31 अक्टूबर 2019 को सिपाही प्रवीण कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी सेवानिवृत्त एसआई भगवत सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा व रसोइया पदमावती को अदालत ने समन जारी करके तलब किया हुआ है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ का कहना है कि पांच बार समन जारी होने के बाद भी आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। पुलिस ने इस बार केवल आरोपी रसोईया पदावती के पति को समन तामील कराया, जबकि सेवानिवृत्त दारोगा भगवत सिंह व हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा को बीमार बताते हुए उन्हें समन तामील नहीं कराया गया। इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एडीजे शैलेंद्र पांडेय की अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानती वारंट जारी कर दिए है। उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।