फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat News: युवती से छेड़छाड़ पर मामा-भांजे को चार साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है। मामा कर्ण और उसके भांजे दीपक को चार साल की सजा दी गई है। दोनों पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उनकी सजा बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन

यह मामला दिसंबर 2019 का है, जिसमें रमाला थाने में एक गांव की महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि उसकी बेटी गली में पानी लेने गई थी तभी मोहल्ले के कर्ण और दीपक ने उससे छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर दोनों ने युवती को पीटा और भाग गए। घटना के बाद घायल युवती का पुलिसकर्मियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने कर्ण और दीपक को दोषी पाया। उन्हें चार साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें