संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने प्रतिबंधित पशुओं के कटान करने वाले इस्तेखार उर्फ मिर्ची निवासी बसौद और इलियास निवासी बहादुरगढ़ जिला हापुड़ को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
सिंघावली अहीर थाने के तत्कालीन प्रभारी जितेंद्र यादव ने सात जून 2014 को मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि बिलौचपुरा से बसौद जाने वाले मार्ग पर प्रतिबंधित पशुओं के कटान की सूचना मिलने पर टीम के साथ वहां पहुंचे। तभी पुलिसकर्मियों पर छुरे से हमला कर दिया। घेराबंदी कर इस्तेखार उर्फ मिर्ची निवासी बसौद, असगर निवासी बिलौचपुरा और इलियास निवासी बहादुरगढ़ जिला हापुड़ को गिरफ्तार कर लिया, जो बिलौचपुरा के जंगल में ईंट भट्ठे पर रहकर काम कर रहे थे।
उनके पास से छुरे और प्रतिबंधित पशु का मांस और अवशेष बरामद किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें आरोपी असगर की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश बलजोर सिंह ने इस्तेखार और इलियास पर दोष सिद्ध करते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।