फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat News: किशोरी के अपहरणकर्ता को दस साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई सुनवाई, 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी

बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने किशोरी के अपहरणकर्ता प्रदीप निवासी देहड़ी जिला मुजफ्फरनगर को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन

रमाला थाने में शामली जिले के एक व्यक्ति ने मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने बताया कि वह अपने रिश्तेदार के यहां रहकर मजदूरी करता है और 13 मई 2018 को उसकी नाबालिग बेटी को प्रदीप निवासी देहड़ी बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर बहला फुसलाकर ले गया। साथ ही उसके घर में रखे 70 हजार रुपये भी ले गया। पुलिस ने किशोरी को तलाश करने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए। आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने प्रदीप पर दोषसिद्ध करते हुए दस साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें