बागपत। पीड़ित के अधिवक्ता अतुल प्रशांत त्यागी का कहना है कि अदालत के आदेश पर चांदीनगर थाना में आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ीका मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर, थाना प्रभारी ने कहा केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई होगी।
गाजियाबाद जिले की तहसील मोदीनगर के गांव ग्यासपुर निवासी शिवकुमार ने बताया कि उसके पक्ष में फुफेरे भाई कन्नू निवासी ग्राम चमरावल ने अपनी कृषि भूमि का बैनामा 14 नवंबर 2019 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया था। इसके आधार पर उसने तहसील के रिकार्ड में अपना नाम अंकित कराया था। कन्नू के भतीजे अवनीश त्यागी ने आपत्ति की, लेकिन कन्नू ने शपथ पत्र दाखिल कर दिया था। फुफेरे भाई कन्नू की 11 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अवनीश त्यागी ने अपने भाई सुधीर उर्फ नीटू व अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी व जालसाजी से भूमि को रिकार्ड में अपने नाम अंकित कराया। इनमें अवनीश त्यागी व सुधीर उर्फ नीटू निवासी ग्राम चमरावल, विजय कुमार निवासी संजय नगर गाजियाबाद, सुधीर त्यागी निवासी रोजा याकूबपुर (गौतमबुद्धनगर) के अलावा राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल शामिल रहे हैं। मामले की शिकायत चांदीनगर थाने के अलावा बागपत एसपी से भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में अदालत की शरण ली।