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पुलिस ने सात दिन में दर्ज किया मुकदमा

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बागपत। पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। टीकरी चौकी में सिपाही प्रवीण की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सीजेएम ने एसओ को 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। मगर, पुलिस ने सात दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की प्रति एडीजे स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट में दाखिल की गई है।
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अमरोहा के तरारा गांव निवासी सिपाही प्रवीण की दोघट थाने की टीकरी चौकी पर गोली लगने से मौत हो गई थी। प्रवीण के पिता राजेंद्र सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर तत्कालीन चौकी इंचार्ज भगवत सिंह और अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। सीजेएम ने 11 फरवरी को एसओ दोघट को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। यह भी कहा था कि 24 घंटे के बाद मुकदमे की प्रति अदालत में दाखिल करें। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मृतक के परिजन फिर सीजेएम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने एसओ को तलब किया था। अदालत सख्त हुई तो पुलिस ने 18 फरवरी की अलसुबह मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन चौकी इंचार्ज भगवत सिंह, रसोईया पदमावती और हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा के खिलाफ धारा 302,120बी, 201 और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को मुकदमों की प्रति एडीजे स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम की कोर्ट में दाखिल कर दी गई।
अरविंद ने बरामद कराई बलकटी
चांदीनगर। ढिकौली की राममूर्ति की हत्या में पुलिस ने आरोपी अरविंद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। हत्या की वजह तंत्र मंत्र का शक बताया। आरोपी ने बलकटी बरामद करा दी है।
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